Haryana Inter Caste Marriage Scheme 2025: अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार देगी ₹2.5 लाख की प्रोत्साहन राशि, जानें आवेदन प्रक्रिया

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Haryana Inter Caste Marriage Scheme 2025

हरियाणा सरकार ने सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से “अंतरजातीय विवाह शगुन योजना” (Haryana Inter Caste Marriage Scheme) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यदि अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) का कोई व्यक्ति सामान्य वर्ग के व्यक्ति से विवाह करता है, तो सरकार उसे ₹2,50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।

यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि अंतरजातीय विवाह को सामाजिक स्वीकृति दिलाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इस लेख में हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, और योजना के लाभ।

क्या है हरियाणा अंतरजातीय विवाह शगुन योजना?

अंतरजातीय विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक कल्याण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न जातियों के बीच विवाह को प्रोत्साहित करना और समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को खत्म करना है। इस योजना के तहत सरकार नवविवाहित अंतरजातीय जोड़ों को ₹2,50,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है, जिससे वे अपने नए जीवन की शुरुआत आर्थिक रूप से मजबूत आधार पर कर सकें।

इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि नवविवाहित जोड़े के संयुक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, ताकि दोनों पति-पत्नी को इस राशि पर समान अधिकार मिल सके।

योजना के मुख्य उद्देश्य

  • समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करना।
  • अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना।
  • नवविवाहित जोड़ों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
  • युवाओं को पारंपरिक सोच से बाहर आकर स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

  • प्रोत्साहन राशि: अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को ₹2,50,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • सामाजिक स्वीकृति: इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह को समाज में मान्यता दी जाती है।
  • संयुक्त बैंक खाता: प्रोत्साहन राशि पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
  • पहली शादी पर लाभ: यह योजना केवल पहली शादी के लिए लागू होती है।
  • आवेदन की समय सीमा: शादी के बाद अधिकतम 3 वर्षों के भीतर आवेदन किया जा सकता है।

कौन कर सकता है आवेदन?

  • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • योजना का लाभ केवल उन जोड़ों को मिलेगा जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है, जिसमें एक पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो।
  • शादी के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • यह लाभ केवल पहली शादी पर ही दिया जाता है।
  • विवाह का पंजीकरण (Marriage Registration) अनिवार्य है।
  • शादी के बाद अधिकतम तीन वर्षों के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड (दोनों पति-पत्नी के)
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • वोटर आईडी कार्ड
  • मैरिज सर्टिफिकेट (विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र)
  • 10वीं कक्षा की मार्कशीट (आयु प्रमाण के लिए)
  • पति-पत्नी का संयुक्त बैंक खाता विवरण
  • फैमिली आईडी
  • सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट haryanascbc.gov.in पर जाएं।
  2. रजिस्ट्रेशन करें: वेबसाइट पर “रजिस्टर” विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।
  3. लॉगिन करें: रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।
  4. आवेदन फॉर्म भरें: “मुख्यमंत्री सामाजिक अंतर्जातीय योजना” विकल्प का चयन करें और आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
  5. दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  6. फॉर्म सबमिट करें: अंत में “सबमिट” बटन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म जमा करें।
  7. रसीद प्राप्त करें: सफल आवेदन के बाद आपको एक रसीद या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण तिथियां

  • योजना की शुरुआत: हरियाणा सरकार द्वारा पहले से लागू
  • आवेदन की अंतिम तिथि: विवाह के तीन वर्षों के भीतर आवेदन अनिवार्य
  • प्रोत्साहन राशि वितरण: आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित समय में राशि ट्रांसफर की जाती है

योजना से जुड़े लाभ

  • आर्थिक सहयोग: नवविवाहित जोड़े को ₹2,50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • सामाजिक स्वीकृति: अंतरजातीय विवाह को समाज में मान्यता मिलती है, जिससे जातिगत भेदभाव में कमी आती है।
  • स्वतंत्रता: युवा अपने जीवनसाथी के चयन में अधिक स्वतंत्रता महसूस करते हैं।
  • सशक्तिकरण: आर्थिक मदद से नवविवाहित जोड़े आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

निष्कर्ष

हरियाणा अंतरजातीय विवाह शगुन योजना न केवल सामाजिक भेदभाव को खत्म करने का एक प्रभावी कदम है, बल्कि यह उन नवविवाहित जोड़ों के लिए भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिन्होंने समाज की पारंपरिक सोच से हटकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

यदि आपने या आपके किसी परिचित ने हाल ही में अंतरजातीय विवाह किया है, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द ही आवेदन करें और सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करें।

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